ड्रग तस्कर नारायण शर्मा पर सांबा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला किया दर्ज
सांबा, 20 मई (हि.स.)। अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सांबा पुलिस ने क्षेत्र में नशीली दवाओं के खतरे को फैलाने में लगातार शामिल होने के लिए नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों में अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर पर मामला दर्ज किया है और उसे सेंट्रल जेल कोटभलवाल जम्मू में बंद कर दिया है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए कुख्यात ड्रग तस्कर की पहचान नारायण शर्मा उर्फ शुन्ना पुत्र बृता लाल शर्मा निवासी वार्ड नंबर 01 विजयपुर तहसील विजयपुर जिला सांबा के रूप में हुई है। उक्त ड्रग तस्कर जिला सांबा के पुलिस स्टेशन रामगढ़ और पुलिस स्टेशन आर.एस. में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज कई मामलों में शामिल रहा है।
उक्त अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा कुख्यात शालू गैंग का सदस्य भी है। वह आदतन ड्रग तस्कर है और क्षेत्र के लोगों खासकर युवाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में कुख्यात ड्रग तस्कर नारायण शर्मा उर्फ शुन्ना की बार-बार संलिप्तता को देखते हुए एसएसपी सांबा ने जम्मू संभागीय आयुक्त के कार्यालय में डोजियर और संबंधित दस्तावेज तैयार किए और जमा किए। तदनुसार कुख्यात ड्रग तस्कर नारायण शर्मा उर्फ शुन्ना को डिवीजनल कमिश्नर जम्मू से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद सेंट्रल जेल कोटभलवाल जम्मू में रखा गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

