सांबा पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की 46.48 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

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सांबा पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की 46.48 लाख रुपये की संपत्ति जब्त


सांबा, 19 दिसंबर (हि.स.)। सांबा में ड्रग तस्करों के खिलाफ अपने निरंतर अभियान के तहत सांबा पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर वली मोहम्मद पुत्र लाल हुसैन निवासी चक मुरारा तहसील बिश्नाह जिला जम्मू जो वर्तमान में बलोले खड़ बडी ब्राह्मणा जिला सांबा में रहता है की आवासीय संपत्ति और पंजीकरण संख्या जेके02सीआर-3823 वाली एक ऑल्टो कार जब्त की है।

जिसकी कीमत लगभग 46.48 लाख रुपये है। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत कार्रवाई की है और यह मामला बडी ब्राह्मणा थाना के एफआईआर संख्या 173 2025 धारा 8 21 22 25 29 एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित है। पुलिस द्वारा की गई जांचपूछताछ के दौरान लगभग 42.86 लाख रुपये मूल्य का आवासीय मकान और 36,2293.00 रुपये मूल्य की कार कुल मिलाकर 46, 4293.00 रुपये अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में पहचानी गई।

प्रथम दृष्टया यह संपत्ति मादक पदार्थों के तस्कर द्वारा मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आरोपी वली मोहम्मद बलोले खड़ बडी ब्राह्मणा में पुलिस पार्टी पर हमले में शामिल है और इस संबंध में उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन बडी ब्राह्मणा में केस संख्या 36 2025 दर्ज की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA

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