बारामूला में यूएपीए के तहत रिहायशी संपत्ति ज़ब्त

WhatsApp Channel Join Now

बारामूला, 23 सितंबर (हि.स.)। बारामूला पुलिस ने बुधवार को आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में शीरी के नंबलन गांव में एक दो-मंजिला रिहायशी संपत्ति को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत ज़ब्त कर लिया। एक बयान में प्रवक्ता ने कहा कि आतंकी नेटवर्क और उनके सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने पुलिस स्टेशन शीरी की प्राथमिकी नंबर 37/2026 के सिलसिले में गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 25 के तहत एक रिहायशी संपत्ति को ज़ब्त किया। उन्होंने कहा कि यह मामला आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और यूएपीए की धारा 13, 18, 19, 20, 23, 38 और 39 के तहत दर्ज किया गया है। ज़ब्त की गई संपत्ति में बारामूला के शीरी इलाके के नंबलन गांव में सर्वे नंबर 423 वाली ज़मीन पर बना एक दो-मंजिला रिहायशी घर शामिल है जो आरोपी एजाज़ अहमद गनी (स्वर्गीय मोहम्मद सुल्तान गनी के बेटे) का है।

प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि इस संपत्ति का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था जिससे आतंकवाद से होने वाली कमाई से संबंधित यूएपीए के प्रावधान लागू होते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यह ज़ब्ती जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक से ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद की गई जो 22.09.2026 के आदेश नंबर 2695 के ज़रिए दी गई थी।

संपत्ति पर एक सार्वजनिक नोटिस भी लगाया गया जिसमें इसकी बिक्री, ट्रांसफर, लीज़, गिरवी रखने या किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने पर रोक लगाई गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

Share this story