रामबन पुलिस ने गूल क्षेत्र में यूएपीए के तहत संपत्तियां कुर्क कीं
जम्मू, 5 अप्रैल (हि.स.)। आतंकवाद पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए रामबन पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 25 के तहत गूल क्षेत्र में 10.18 कनाल कृषि भूमि की दो संपत्तियों को कुर्क किया है।
कुर्क की गई संपत्तियों में 07 कनाल 03 मरला भूमि जो मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद सुल्तान निवासी दलवाह तहसील गूल, जिला रामबन के नाम पर दर्ज है। यह भूमि खसरा नंबर 282 मिन, 274 मिन, 664/544/361, खेवट नंबर 98 और 99 के तहत आती है और गांव दलवाह तहसील गूल, जिला रामबन में स्थित है।
03 कनाल 15 मरला भूमि जो मोहम्मद यूनिस पुत्र गुल्लू गुज्जर निवासी हारा तहसील गूल जिला रामबन के नाम पर दर्ज है। यह भूमि खसरा नंबर 129/330/193/402/363/343/214/182/124/127, खेवट नंबर 51, 52 और 55 के तहत आती है और गांव कलिमस्ता मोहरा हारा तहसील गूल जिला रामबन में स्थित है।
सभी कुर्क की गई संपत्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज किया गया है और इनकी बिक्री या स्थानांतरण पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई थाना गूल में दर्ज एफआईआर संख्या 04/2024 धारा 120-बी/121-ए आईपीसी और धारा 13/18/20/39 यूएपीए के अंतर्गत की गई है। संपत्ति की कुर्की पुलिस टीम और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।
गौरतलब है कि इसी मामले की जांच के दौरान फरवरी 2025 में भी पुलिस ने 23.13 कनाल भूमि को पहले ही कुर्क किया था और अब 10.18 कनाल भूमि और जोड़ दी गई है। इस प्रकार कुल कुर्क की गई भूमि 34.11 कनाल हो गई है। यह कार्रवाई क्षेत्र में गैरकानूनी और देशविरोधी गतिविधियों की जांच में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है और यह रामबन पुलिस की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रामबन पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए संकल्पबद्ध है जो देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालते हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता