02 अपराधियों को पुलिस स्टेशन नगरोटा के एक मामले में  न्यायालय द्वारा 355 बीएनएस के तहत सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई गई

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जम्मू, 30 जून (हि.स.)। बीएनएस (नए आपराधिक कानून) के तहत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पुलिस स्टेशन नगरोटा में जम्मू पुलिस ने दो व्यक्तियों, वरुण मंगोत्रा ​​पुत्र अरविंद मंगोत्रा ​​निवासी 173 गांधी नगर जम्मू और अंकुश कुमार पुत्र किशोर कुमार निवासी बिश्नाह जम्मू को सार्वजनिक नशा और अव्यवस्थित आचरण के लिए दोषी ठहराया है। न्यायालय ने आज फैसला सुनाया जो सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

यह घटना 28-06-2025 को नगरोटा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई जहाँ दोनों आरोपी नशे में पाए गए और सार्वजनिक रूप से उपद्रव मचा रहे थे। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया उनकी मेडिकल जाँच की गई और उन्हें जेएमआईसी जम्मू के समक्ष पेश किया गया।

पारंपरिक कारावास की सजा देने के बजाय न्यायालय ने सुधारात्मक उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा का विकल्प चुना। दोनों अभियुक्तों को धारा 355 बीएनएस के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें सरकारी अस्पताल गांधी नगर में एक सप्ताह की अवधि के लिए सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सामुदायिक सेवा करनी होगी।

नए आपराधिक कानूनों के तहत यह प्रावधान छोटे अपराधों के लिए पुनर्वास और सामुदायिक सहभागिता पर जोर देता है जो सजा से अधिक सुधार को बढ़ावा देता है। जम्मू पुलिस द्वारा किए गए प्रयास सार्वजनिक दुष्कर्मों को संबोधित करने में अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाते हैं जो भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता

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