पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन के संचालक और कमांडर रफीक नाई उर्फ सुल्तान की संपत्ति पुंछ में जब्त
जम्मू, 1 जनवरी (हि.स.)। सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक और दृढ़ कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन के पाकिस्तान स्थित संचालक और कमांडर की अचल संपत्ति जब्त कर ली है।
पुलिस ने एक विज्ञप्ति में बताया कि यह कुर्की पुंछ जिले के गुरसाई पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 194/2024 के संबंध में की गई है। जब्त की गई संपत्ति में पुंछ जिले के मेंढर तहसील के नक्का मझरी क्षेत्र के नार गांव में स्थित 4 मरला और 2 सरसाई कृषि भूमि शामिल है। संलग्न संपत्ति का स्वामित्व रफीक नाई उर्फ सुल्तान के पास है जो इलाके के निवासी मोहम्मद अफसर का पुत्र है और वर्तमान में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन/जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के पाकिस्तान स्थित संचालक और लॉन्चिंग कमांडर के रूप में काम कर रहा है।
आरोपी रफीक नाई उर्फ सुल्तान पुंछ-राजौरी सेक्टर में नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की निगरानी, प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ में सहायता और आतंकवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में सक्रिय रूप से शामिल है। उसे ‘नामित व्यक्तिगत आतंकवादी’ घोषित किया गया है और वह कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित है।
े कानूनी प्रक्रियाओं का पालन, सत्यापन, दस्तावेज़ीकरण और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पुलिस स्टेशन मेंढर और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कुर्की की गई। कुर्क की गई संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 10 लाख है। यह कार्रवाई आतंकवादी नेटवर्कों के वित्तीय, रसद और सहायता संबंधी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और सतत रणनीति का हिस्सा है कि राष्ट्रविरोधी और आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को उनके संसाधनों से वंचित कर दिया जाए।
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

