पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और यूए (पी) एक्ट के तहत लगभग 6.31 करोड़ की कुल कीमत वाली चार अचल संपत्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की

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Jammu, 26 सितंबर (हि.स.)।श्रीनगर, 26 सितंबर: ड्रग तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और यूए (पी) एक्ट के तहत लगभग 6.31 करोड़ की कुल कीमत वाली चार अचल संपत्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।

हाल की कार्रवाई में ज़कूरा पुलिस स्टेशन ने बिलाल कॉलोनी, ज़कूरा में ज़मीन के साथ एक रिहायशी घर अटैच किया जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ है। यह ओवैस अहमद राथर के बेटे गुलमाम

अहम्मद राथर का है, यह मामला एनडीपीएस

एक्ट के तहत है।

जांच के दौरान पता चला कि यह संपत्ति गैर-कानूनी ड्रग तस्करी के सिलसिले में खरीदी गई थी और इसे एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 68-एफ (1) के तहत अटैच किया गया। यह आदेश सक्षम अधिकारी के अगले आदेश तक इसकी बिक्री, लीज़, ट्रांसफर, बदलाव या किसी तीसरे पक्ष के हित के निर्माण पर रोक लगाता है।

इससे पहले पुलिस स्टेशन नौगाम ने मामला नंबर 121/2023 यू/एस 8/15 में एनडीपीएस एक्ट के सिलसिले में शीराज अहमद शेख पुत्र नज़ीर अहमद शेख निवासी वगूरा, बीके पोरा की लगभग 2.85 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की थी।

प्रॉपर्टी में वगूरा, तहसील बीके पोरा में 18 मरला ज़मीन पर बनी दो मंज़िला कंक्रीट की बिल्डिंग, दो दुकानें और एक राइस मिल शामिल है। यह अटैचमेंट एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 68-एफ के तहत संबंधित अथॉरिटी की मंज़ूरी के बाद किया गया।

एक और कार्रवाई में पुलिस स्टेशन अहमदनगर ने दानिहामा, हज़रतबल में लगभग 1.30 करोड़ की एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अटैच की। यह प्रॉपर्टी ज़हूर अहमद मीर के बेटे अब्दुल गनी मीर की है। यह मामला नंबर 20/2026 यू/एस 7/25 आर्म्स एक्ट और सेक्शन 13, 18, 18-B, 19, 20, 23, 38 और 39 यूए (पी) एक्ट के तहत दर्ज है।

इस प्रॉपर्टी में एक मंज़िला रेजिडेंशियल घर है जिसके साथ 06 मरला ज़मीन है। इसे यूए (पी) एक्ट के सेक्शन 25 के तहत, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और इंडिपेंडेंट गवाहों की मौजूदगी में सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए काबिल अधिकारी से पहले से मंज़ूरी लेने के बाद अटैच की गई। इसके अलावा शाल्टेंग पुलिस स्टेशन ने श्रीनगर के चेक मुजगुंड में अमीर अहमद मीर के बेटे मोहम्मद अशरफ मीर की लगभग 46 लाख कीमत की एक मंज़िला रिहायशी मकान और 07 मरला ज़मीन को FIR नंबर 43/2023 यू/एस 8/21, 29 एनडीपीएस एक्ट के सिलसिले में फ़्रीज़ कर दिया। जांच में पता चला कि यह प्रॉपर्टी गैर-कानूनी ड्रग तस्करी से कमाई गई थी जिसके बाद इसे एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 68-एफ के तहत फ़्रीज़ कर दिया गया।

इन कार्रवाइयों के ज़रिए श्रीनगर पुलिस ने लगभग 6.31 करोड़ की कुल कीमत वाली चार अचल प्रॉपर्टीज़ को अटैच/फ़्रीज़ कर दिया है जिससे नारकोटिक्स तस्करी और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों से जुड़ी फ़ाइनेंशियल कमाई और इंफ़्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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