पुलिस स्टेशन बहू फोर्ट जम्मू ने किरायेदार सत्यापन आदेश का उल्लंघन करने पर मकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

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जम्मू, 2 दिसंबर (हि.स.)।

जम्मू पुलिस दक्षिण क्षेत्र ने अनिवार्य किरायेदार सत्यापन न कराने पर एक मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस स्टेशन बहू फोर्ट को सूचना मिली थी की एक मकान मालिक ने अपने में किरायेदारों को बिना उनका अनिवार्य पुलिस सत्यापन कराए ही ठहराया था

यह कृत्य जिला मजिस्ट्रेट जम्मू द्वारा जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके अनुसार सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों को रहने की अनुमति देने से पहले संबंधित पुलिस स्टेशन में उनका सत्यापन कराना अनिवार्य है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आरोपी विपेन गुप्ता पुत्र स्वर्गीय वेद प्रकाश गुप्ता निवासी मकान संख्या 8 जगन्नाथ एन्क्लेव, त्रिकुटा नगर, जिला जम्मू निवासी ने अपनी संपत्ति यानी पेइंग गेस्ट मेसर्स गुरुजी होम लेन नंबर 2 मकान नंबर 242, आदर्श कॉलोनी त्रिकुटा नगर, को पुलिस स्टेशन में सत्यापन विवरण प्रस्तुत किए बिना कई किरायेदारों को किराए पर दे दिऐ

तदनुसार भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत बाहु फोर्ट पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है मामले की आगे की जाँच जारी है ---------------

हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA

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