पुलवामा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई
पुलवामा, 16 मार्च (हि.स.)। पुलिस ने सोमवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68-एफ (1) के प्रावधानों के तहत एक कथित ड्रग तस्कर की एक करोड़ से अधिक की चार संपत्तियां कुर्क कीं।
अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद यह कार्रवाई की गई कि आरोपियों ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय के माध्यम से संपत्तियां हासिल की थीं। कुर्क की गई संपत्तियों में एक निर्माणाधीन घर, एक आवासीय घर और एक ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन समेत अन्य संपत्तियां शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ड्रग तस्करों और नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कुर्की की गई।
अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने वाले वित्तीय बुनियादी ढांचे को खत्म करना है। पुलिस ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों को अवैध गतिविधियों के माध्यम से अर्जित आय से लाभ न मिले।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

