पुलिस ने शोपियां में तीन ओवर ग्राउंड वर्कर्स को पीएसए के तहत लिया हिरासत में, जम्मू की कोट भलवाल जेल स्थानांतरित
शोपियां, 27 दिसंबर (हि.स.)। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत शोपियां पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के प्रावधानों के तहत तीन ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) को हिरासत में लिया है।
हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान सेडो निवासी ओवैस अहमद लोन, शाहलातू निवासी मशूक अहमद शाह और चेक चोलैंड निवासी सुब्जार अहमद गनी के रूप में हुई है, ये सभी शोपियां के निवासी हैं। हिरासत में लिए गए व्यक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में बार-बार शामिल पाए गए।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170/126 के तहत उनके खिलाफ निवारक कार्रवाई शुरू किए जाने के बावजूद वे गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहे जिससे जिले में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ। इन गतिविधियों में उनकी निरंतर संलिप्तता को देखते हुए सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शोपियां के जिला मजिस्ट्रेट से निरोध आदेश प्राप्त किए गए। इसके बाद निरोधियों को हिरासत में लेकर जम्मू के कोट भलवाल केंद्रीय जेल में रखा गया।
शोपियां पुलिस शांति और सुरक्षा की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करना जारी रखेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

