पुलिस ने पुलवामा में एनडीपीएस एक्ट के तहत रिहायशी घर कुर्क किया

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श्रीनगर, 13 जनवरी (हि.स.)। मादक पदार्थों के व्यापार के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से पुलवामा में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एसआईटी एनडीपीएस पुलवामा के माध्यम से पुलवामा जिले के करीमाबाद क्षेत्र में स्थित लाखों रुपये मूल्य की एक आवासीय संपत्ति को जब्त कर लिया है।

बयान के अनुसार जब्त की गई संपत्ति में करीमाबाद तहसील पुलवामा में स्थित खसरा क्रमांक 1735 मिन (आबाद-ए-देह), खेवट क्रमांक 485, खाता क्रमांक 992 वाली भूमि पर निर्मित एक मंजिला आवासीय मकान शामिल है जो करीमाबाद, पुलवामा निवासी गुलाम नबी मीर के पुत्र फैयाज अहमद मीर का है।

बयान के अनुसार यह संपत्ति नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से अवैध रूप से अर्जित की गई है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश संख्या 01/2026 दिनांक 13-01-2026 के तहत एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68-एफ(1) के साथ अध्याय-वीए के तहत जब्त कर ली गई है। आरोपी पुलवामा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 248/2025 और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 39/2025 में शामिल रहा है जो नशीले पदार्थों से संबंधित अवैध गतिविधियों में उसकी निरंतर संलिप्तता को दर्शाता है।

बयान में आगे कहा गया है कि पुलिस नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराती है जिसमें अवैध साधनों से अर्जित संपत्तियों को निशाना बनाना भी शामिल है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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