कश्मीर पुलिस ने बडगाम में यूएईपीए के तहत जेकेएनओपी की संपत्ति जब्त की

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श्रीनगर, 21 फ़रवरी (हि.स.)। आतंकी कार्यकर्ताओं और उनके सहयोगी संगठनों के खिलाफ एक मजबूत और निर्णायक कार्रवाई करते हुए जम्मू और कश्मीर पुलिस ने आज बडगाम में पुलिस स्टेशन खग की एफआईआर संख्या 58/2024 में शामिल जम्मू-कश्मीर के एक आतंकी संगठन (जेकेएनओपी) की अचल संपत्ति जब्त कर ली। यह एफआईआर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 7, 25, 18, 20 और 23 के तहत दर्ज की गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई संपत्ति गुलाम नबी नजार की है जो स्वर्गीय अब्दुल जब्बार के पुत्र है और गमगुल्ला खानसाहिब के निवासी है। यह संपत्ति खसरा संख्या 796, खेवट संख्या 144 और खाता संख्या 439 के अंतर्गत आने वाली 1 कनाल और 16 मरला की प्रमुख भूमि है जो गांव गमगुल्ला खानसाहिब में स्थित है। सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 85 के तहत यह कार्रवाई की गई है जो जिले में सक्रिय आतंकी तत्वों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है।

अधिकारियों ने कहा कि इस कड़े कदम से राष्ट्रविरोधी और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि उन्हें न केवल आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ेगाबबल्कि वे अपनी उन संपत्तियों को भी खो देंगे जो ऐसे नेटवर्क को चलाती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकी संगठनों और उनके सीमा पार प्रायोजकों के वित्तीय और रसद संबंधी आधार को आक्रामक रूप से निशाना बना रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराया और पुष्टि की कि हर समर्थन नेटवर्क को ध्वस्त करने और पूर्ण शांति स्थापित होने तक निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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