कुख्यात नशा तस्कर मोहम्मद सादिक उर्फ सिकु पर पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज

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कुख्यात नशा तस्कर मोहम्मद सादिक उर्फ सिकु पर पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज


कठुआ, 06 जनवरी (हि.स.)। नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता में एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा आईपीएस के समग्र पर्यवेक्षण में कठुआ पुलिस ने एनडीपीएस से संबंधित अपराधों में कई बार संलिप्त होने के बाद एक कुख्यात नशा तस्कर पर पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार मंडल आयुक्त जम्मू के निर्देश पर आरोपी मोहम्मद सादिक उर्फ सिकु पुत्र शेरू उर्फ मातु निवासी गलक तहसील रामकोट जिला कठुआ जो एक आदतन नशा तस्कर है के खिलाफ वारंट जारी किया गया। बिलावर पुलिस स्टेशन के पुलिस दल ने बिलावर पुलिस स्टेशन के प्रमुख इंस्पेक्टर जहीर मुश्ताक के नेतृत्व में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद मादक पदार्थों और मनोरोग पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम, 1988 की धारा 3 के तहत जारी वारंट को निष्पादित करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

उक्त आरोपी एनडीपीएस के कई मामलों में संलिप्त पाया गया जिसमें बिलावर पुलिस स्टेशन में एफआईआर 110/2023 धारा 8/21/22/29, एफआईआर 96/2025 धारा 8/21/22/27(ए) 60 और एफआईआर 163/2025 धारा 8/21/22 के तहत मामले दर्ज हैं। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को कोट भलवाल जम्मू की केंद्रीय जेल में रखा गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया

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