कोई सत्यापन नहीं, कोई उदारता नहीं: किरायेदार मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ रियासी पुलिस अधिनियम

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रियासी,06 जनवरी (हि.स.)। जिला पुलिस रियासी ने विश्वसनीय और विश्वसनीय जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कटरा क्षेत्र में अनिवार्य किरायेदार सत्यापन मानदंडों के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में त्वरित कानूनी कार्रवाई की है।

दिनांक 05/01/2026 को सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड नंबर 12, मकान नंबर 25, तहसील कटरा, जिला रियासी में एक व्यक्ति दिव्य कुमार उर्फ मिंटू, पुत्र स्व. हुकम चंद ने कथित तौर पर झुग्गीवासियों को अपना प्लॉट उपलब्ध कराया था, जिस पर आठ (08) झुग्गियों का निर्माण किया गया था। आगे यह भी पता चला कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल और पंजाब के रहने वाले कई लोग पिछले 7-8 वर्षों से इन झुग्गियों में रह रहे हैं।

सत्यापन करने पर यह पता चला कि उक्त व्यक्ति निर्धारित आदेश के भाग (बी) के तहत आवश्यक पुलिस सत्यापन के लिए इन किरायेदारों के अनिवार्य विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा जिससे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 (ए) के तहत दंडनीय अपराध हुआ।

तदनुसार पुलिस स्टेशन कटरा में धारा 223 (ए) बीएनएस के तहत मामला एफआईआर संख्या 07/2026 दर्ज किया गया है, और कानून के अनुसार आगे की जांच शुरू की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

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