जम्मू एनआईए कोर्ट ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी को 'घोषित अपराधी' करार दिया
जम्मू, 07 अक्टूबर (हि.स.)। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की अर्ज़ी पर स्पेशल एनआईए कोर्ट ने पाकिस्तान में छिपे एक वांटेड आतंकी को 'घोषित अपराधी' करार दिया है।
पुंछ ज़िले के हरि गाँव का रहने वाला नज़ीर हुसैन आतंकी साज़िश के एक मामले में वांटेड है। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। यह मामला अक्टूबर, 2024 में सीमावर्ती ज़िले के सुरनकोट इलाके में एक 'ओवरग्राउंड वर्कर' के पास से कई ग्रेनेड मिलने के बाद शुरू हुआ था। जांच में पता चला कि धमाके करने के लिए ग्रेनेड की खेप कथित तौर पर सीमा पार से हुसैन ने भेजी थी। हुसैन को अली खान, नासिर, नज़ीरू और शाहीन जैसे कई नामों से भी जाना जाता है।
जम्मू में एनआईए के स्पेशल जज प्रेम सागर ने 1 अक्टूबर को एनआईए की अर्ज़ी पर सुनवाई के बाद हुसैन को 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' की धारा 84 के तहत 'घोषित अपराधी' करार दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरोपी के खिलाफ़ पहले ही गैर-ज़मानती वारंट जारी किए जा चुके थे, लेकिन इन वारंटों पर अमल नहीं हो सका, क्योंकि वह अपने घर पर नहीं मिला। एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार वह पाकिस्तान भाग गया था।
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से अख़बारों और जम्मू कश्मीर के सरकारी राजपत्र में नोटिस छपवाने के बावजूद आरोपी न तो पेश हुआ और न ही उसने सरेंडर किया। इससे साफ़ है कि उसने जान-बूझकर गिरफ़्तारी से बचने की कोशिश की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

