शोपियां में दो महीने के लिए लाउडस्पीकर और एम्प्लीफायर पर रोक

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जम्मू,, 03 जनवरी (हि.स.)।

शोपियां जिले में बढ़ती ध्वनि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट शोपियां ने बड़ा कदम उठाया है। आदेश के तहत जिलेभर में लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, माइक्रोफोन और अन्य ध्वनि प्रवर्धक उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और 1 जनवरी से दो माह तक प्रभावी रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि बाजारों में दुकानदारों, फेरीवालों और विक्रेताओं द्वारा विज्ञापन के लिए लाउडस्पीकरों के उपयोग से आम लोगों को भारी असुविधा हो रही थी, जिससे सार्वजनिक शांति, स्वास्थ्य और वातावरण प्रभावित हो रहा था। इसके अलावा लाउडस्पीकर लगे वाहनों, जनरेटरों, निर्माण कार्यों और सामाजिक-धार्मिक आयोजनों से भी शोर बढ़ रहा था, जिसे सार्वजनिक उपद्रव करार दिया गया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक उपकरण का प्रयोग सख्त मना है। एसएसपी शोपियां को आदेश के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उपकरण जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता

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