जम्मू-कश्मीर के राजौरी में नियमों के उल्लंघन पर दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए

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जम्मू, 16 जून(हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी ज़िले में अधिकारियों ने दवा नियमों के कथित उल्लंघन के कारण दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। यह कार्रवाई राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा द्वारा लत लगाने वाली और अन्य नियंत्रित दवाओं की बिक्री और वितरण की जांच के लिए किए गए निरीक्षण के बाद की गई।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को खेओरा स्थित 'होपवेल मेडिकोस' और गुज्जर मंडी स्थित 'स्टार मेडिकोस' में गंभीर कमियां मिलीं। इनमें ज़रूरी कंप्यूटराइज़्ड बिक्री रिकॉर्ड न रखना और लत लगाने वाली दवाओं की बिक्री में कथित अनियमितताएं शामिल थीं।

अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत दोनों प्रतिष्ठानों के रिटेल ड्रग बिक्री लाइसेंस को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि प्रशासन ने ड्रग नियमों के उल्लंघन के मामले में ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई है और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

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