उपायुक्त कठुआ का आदेश-हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य, उल्लंघनकर्ताओं पर होगी 188 की कार्रवाई
कठुआ 07 दिसंबर (हि.स.)। बिना हेलमेट पहनने वाले वाहन चालक सावधान, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। कठुआ के उपायुक्त राकेश मिन्हास ने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोपहिया सवार और पीछे बैठे सवारी के लिए हेलमेट पहनने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया।
आदेश में हेलमेट पहनना अनिवार्य करने का आह्वान किया गया है, अन्यथा कोई भी पेट्रोल पंप बिना हेलमेट पहने वाहन चालक को ईंधन नहीं देगा। उपायुक्त राकेश मिन्हास द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठे लोग बिना हेलमेट पहने वाहन चला रहे हैं, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ रही है और साथ ही अन्य लोगों, खासकर सड़क किनारे चलने वालों की जान को भी खतरा हो रहा है। जबकि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध है। वहीं जिला प्रशासन ने ऐसे मुद्दों को गंभीरता से लिया है और ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को रोकने एवं जनता के व्यापक हित में कुछ अतिरिक्त कड़े उपायों के मद्देनजर डीसी कठुआ राकेश मिन्हास ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधितों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
जिसमें जिला कठुआ में कोई भी पेट्रोल पंप बिना हेलमेट वाले किसी भी दोपहिया वाहन चालक को ईंधन नहीं बेचेगा। सभी पेट्रोल पंप मालिकों को अनिवार्य रूप से अपने पेट्रोल पंप आउटलेट में डीवीआर के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिसमें ईंधन खरीदने वालों की फुटेज स्पष्ट रूप से दिखाई दे। वहीं सभी प्रथम श्रेणी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को पेट्रोल पंप के फुटेज की जांच करने और डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सभी पेट्रोल पंप मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दस दिन की समयावधि दी जा रही है। तहसीलदार अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में इस आदेश को निष्पादित करेंगे और सभी पेट्रोल पंपों पर इस आदेश की सेवा कराएंगे।
ऐसे यातायात उल्लंघनकर्ताओं को ईंधन बेचने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार कठुआ आम जनता के लिए उचित रियायती दरों पर हेलमेट बेचने के लिए डीसी कार्यालय परिसर और अन्य प्रमुख स्थानों पर स्टॉल स्थापित करने की संभावना तलाशेंगे। वहीं यह आदेश 15-12-2023 से लागू होगा और इस आदेश का किसी भी उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान/समाचार/सचिन//बलवान
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