वरिष्ठ नागरिक विकलांग व्यक्ति डाक मतपत्र से करेंगे मतदान, अधिसूचना जारी

वरिष्ठ नागरिक विकलांग व्यक्ति डाक मतपत्र से करेंगे मतदान, अधिसूचना जारी
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वरिष्ठ नागरिक विकलांग व्यक्ति डाक मतपत्र से करेंगे मतदान, अधिसूचना जारी


कठुआ 11 अप्रैल (हि.स.)। उधमपुर संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की अनुमति देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. राकेश मिन्हास ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय उपाय में इन श्रेणियों के मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का विकल्प प्रदान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य उन व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों को समायोजित करना है जिन्हें चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर शारीरिक रूप से जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की देखरेख में मतदान दल संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में 14 और 15 अप्रैल को दो गृह दौरे करेंगे। ये दौरे पहचाने गए मतदाताओं को अपने घरों में आराम से वोट डालने की अनुमति देंगे, जिससे उनकी सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वोट देने का उनका अधिकार बरकरार रहेगा।

डॉ. राकेश मिन्हास ने इस बात पर जोर दिया कि मतदान दल अपने दौरे के लिए सबसे उपयुक्त समय निर्धारित करने के लिए पहचाने गए मतदाताओं के साथ पहले से समन्वय करेंगे। यह सक्रिय दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए सभी चरणों में वोट की गोपनीयता बनाए रखी जाए। यह प्रावधान अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए ईसीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप है, चुनाव अधिकारियों का लक्ष्य लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक बिना किसी बाधा के चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सके।

हिन्दुस्थान/समाचार/सचिन//बलवान

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