एफएसएसए अधिनियम के तहत 4,48,000 रुपये का जुर्माना लगाया

एफएसएसए अधिनियम के तहत 4,48,000 रुपये का जुर्माना लगाया
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एफएसएसए अधिनियम के तहत 4,48,000 रुपये का जुर्माना लगाया


कठुआ 14 जून (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा और मानकों को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में निर्णय अधिकारी एडीसी कठुआ रणजीत सिंह ने शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत 15 मामलों का निपटारा किया और बकाएदारों पर कुल 4,48,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

गौरतलब है कि यह कड़ी कार्रवाई घटिया और गलत ब्रांड वाली चीजें बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ की गई। दोषी व्यापारी, जिनमें निर्माता, वितरक और खुदरा विक्रेता शामिल हैं और कठुआ, बिलावर, हीरानगर और बसोहली डिवीजनों के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से संबंधित हैं। दंडित प्रतिष्ठानों को ऐसी कदाचार से दूर रहने की सख्त चेतावनी भी दी गई है। उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की मानकीकृत वस्तुएं प्रदान की जाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और बाजार में विश्वास बनाए रखा जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/सचिन//बलवान

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