50 क्विंटल अवैध लकड़ी जब्त, भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज

50 क्विंटल अवैध लकड़ी जब्त, भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज
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50 क्विंटल अवैध लकड़ी जब्त, भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज


कठुआ 26 अप्रैल (हि.स.)। कठुआ वन रेंज और एफपीएफ गामा यूनिट कठुआ के अधिकारियों द्वारा जम्मू-कश्मीर पुलिस पोस्ट के सक्रिय सहयोग से लगाए गए संयुक्त नाका के दौरान अवैध जलाऊ लकड़ी के साथ ट्रक जब्त किया गया।

जानकारी के अनुसार नगरी पुलिस पोस्ट ने पंजीकरण संख्या जेके08डी-8445 वाले एक ट्रक को रोका, जिसमें अवैध रूप से हरे मिश्रित बी/एल जलाऊ लकड़ी/कंबल, कीकर, धामन, प्लाश आदि प्रजातियों के लट्ठे लगभग 50 क्विंटल लदे हुए थे। ट्रक में सवार चालक कृष्ण लाल पुत्र मानक चंद निवासी गांव मेला तहसील हीरानगर से पूछताछ करने पर वह ट्रक में लदे वन उपज के स्वामित्व के साथ-साथ परिवहन अनुमति के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप वन टीम द्वारा वन उपज सहित ट्रक को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत मौके पर ही जब्त कर लिया गया। हालांकि चालक मौके से भागने में सफल रहा। मामला भारतीय वन अधिनियम 1927 (जेएण्डके के लिए 2020 तक संशोधित) की धारा 41, 42, 69 और 69 ए आर/डब्ल्यू धारा 4 (ए, बी) के तहत दर्ज किया गया है। इस संबंध में रेंज कार्यालय कठुआ में वन अपराध रिपोर्ट संख्या 01/2024-25 दर्ज की गई है और भारतीय वन अधिनियम, 1927 (2020 तक संशोधित) की धारा 52 के तहत प्राधिकृत अधिकारी कठुआ (डीएफओ कठुआ) की अदालत में मामला दर्ज किया गया है। पूरा ऑपरेशन रेंज वन अधिकारी कठुआ नरेंद्र वर्मा की प्रत्यक्ष निगरानी और प्रभागीय वन अधिकारी कठुआ राजन सिंह की समग्र निगरानी में चलाया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/सचिन//बलवान

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