जम्मू-कश्मीर में बिजली की दरों में 1 सितंबर से 6.83% की हुई बढ़ोतरी

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श्रीनगर, 22 अगस्त (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जेईआरसी) ने 2026-27 के लिए जम्मू-कश्मीर में बिजली की दरों में औसतन 6.83% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।

जेईआरसी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार यह वृद्धि 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी और उस तिथि से खपत के लिए जारी किए गए बिल नई दरों पर लगाए जाएंगे। नियामक ने कहा कि जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल ने अपने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए दरों में वृद्धि की मांग की थी। आयोग को केपीडीसीएल और जेपीडीसीएल से 5% की एक समान वृद्धि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

आदेश के अनुसार विवेकपूर्ण जांच के बाद दोनों डिस्कॉम की कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) 10275.72 करोड़ रुपये है जबकि मौजूदा टैरिफ पर राजस्व केवल 7352.87 करोड़ रुपये है जिससे 2922.85 करोड़ रुपये का अंतर रह जाता है। आयोग ने कहा कि यदि इस पूरे अंतर को केवल टैरिफ से पूरा किया जाता तो बढ़ोतरी लगभग 40% होती जिससे उपभोक्ताओं को टैरिफ का झटका लगता।

आदेश के अनुसार आयोग ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के तहत सब्सिडी के रूप में दी गई 2420.78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को ध्यान में रखा है।

संशोधित टैरिफ के साथ राजस्व बढ़कर 7854.94 करोड़ रुपये हो जाएगा और शेष 2420.78 करोड़ रुपये का अंतर सरकारी अनुदान सहायता के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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