जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडगाम में एनडीपीएस अधिनियम में आवासीय संपत्ति जब्त की

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बडगाम, 03 मई (हि.स.)। नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडगाम में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक आवासीय संपत्ति जब्त की है।

बीरवाह पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत कुर्की/जब्ती की कार्रवाई की गई है। जब्त की गई संपत्ति बडगाम जिले के बीरवाह तहसील के वारगाम निवासी गुलाम रसूल मीर का एक मंजिला आवासीय मकान है। यह संपत्ति नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों की आय से अवैध रूप से अर्जित की गई पाई गई है। मालिक को उक्त संपत्ति बेचने, पट्टे पर देने, हस्तांतरित करने या उसमें किसी तीसरे पक्ष का हित बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

यह कार्रवाई मादक पदार्थों के तस्करों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को निशाना बनाकर और मादक पदार्थों के व्यापार को बढ़ावा देने वाले वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करके मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए पुलिस के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। पुलिस ने आम जनता से सहयोग करने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग या तस्करी के संबंध में जानकारी साझा करने का आग्रह किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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