जम्मू-कश्मीर में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ, नए नियम अधिसूचित
जम्मू, 07 नवंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने निजी विश्वविद्यालय नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पहल को उच्च शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने और युवाओं के लिए शैक्षणिक एवं रोजगार के अवसरों का विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि नए नियमों में अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने, प्रवेश और रोजगार में जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण देने, प्रभावी नियामक निगरानी सुनिश्चित करने तथा नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। नए नियामक ढांचे में पारदर्शिता, जवाबदेही और शैक्षणिक मानकों को विशेष महत्व दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिसूचना जारी होने पर शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस को बधाई देते हुए कहा कि यह व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। इससे संस्थागत निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इस पहल से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कानून, व्यवसाय अध्ययन और कला सहित विभिन्न विषयों में नए संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे जम्मू-कश्मीर के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे और केंद्र शासित प्रदेश को उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के एक प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में विकसित करने के सरकार के लक्ष्य को गति मिलेगी।------------
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

