जम्मू और कश्मीर सरकार ने नगर गैस वितरण (सीजीडी) नीति 2026 को अधिसूचित किया

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श्रीनगर, 08 अक्टूबर (हि.स.)।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र शासित प्रदेश के ऊर्जा अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर नगर गैस वितरण (सीजीडी) नीति 2026 को अधिसूचित कर दिया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक पोस्ट में बताया कि मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद इस नीति को अधिसूचित किया गया है और यह घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र में पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के विस्तार के लिए एक निवेशक-अनुकूल और समयबद्ध ढांचा प्रदान करती है।

पोस्ट के अनुसार यह नीति जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों को कवर करती है साथ ही सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिए एकल-खिड़की, समयबद्ध मंजूरी और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है। इसमें मानकीकृत राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) मानदंड भी शामिल हैं और कठुआ, सांबा और पुलवामा सहित प्रमुख औद्योगिक संपदाओं को गैस कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने कहा कि इस नीति से सुरक्षित, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में सुधार होने के साथ-साथ ईंधन की लागत कम होने और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

इस नीति का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में हरित निवेश को आकर्षित करना और रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर पैदा करना भी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा और संबंधित विभाग को नीति की अधिसूचना पर बधाई दी और इसे जम्मू-कश्मीर में स्वच्छ विकास और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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