जम्मू-कश्मीर: एफएफआरसी ने निजी स्कूलों को मनमाने ढंग से विलंब शुल्क लेने से रोका
श्रीनगर, 23 दिसंबर(हि.स.)। शुल्क निर्धारण और नियामक समिति (एफएफआरसी) जम्मू और कश्मीर ने दोहराया है कि केंद्र शासित प्रदेश में निजी स्कूलों को छात्रों से मनमानी विलंब शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं है उन्होंने संस्थानों को मौजूदा मानदंडों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है।एफएफआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुनील हाली द्वारा जारी एक नोटिस में समिति ने कहा कि उसे शिकायतें मिली हैं कि कई स्कूल 2023 में जारी उसके पहले परिपत्र का उल्लंघन करते हुए विलंब शुल्क लगा रहे हैं। परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शुल्क देय होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जा सकता है। एफएफआरसी ने स्पष्ट किया कि यदि छात्र अगले महीने की 15 तारीख तक अपना मासिक शुल्क जमा करने में विफल रहते हैं तो स्कूल कोई विलंब शुल्क नहीं लगा सकते हैं। हालाँकि यदि नियत तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद भी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो शुल्क देय होने की तारीख से प्रति माह 30 का विलंब शुल्क लिया जा सकता है। समिति ने शैक्षणिक संस्थानों को असुविधा से बचने के लिए अभिभावकों को समय पर स्कूल फीस जमा करने की भी सलाह दी।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

