ईओडब्ल्यू कश्मीर ने बांदीपोरा के दो निवासियों के खिलाफ जालसाजी और अवैध सेवा विस्तार के आरोप में मामला दर्ज किया

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श्रीनगर, 07 जून (हि.स.)। कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बांदीपोरा के दो निवासियों के खिलाफ जाली प्रमाण पत्रों और जन्मतिथि में हेरफेर करके अवैध सेवा विस्तार प्राप्त करने और अनुचित वित्तीय लाभ उठाने के आरोप में मामला दर्ज किया है जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ है।

जारी एक बयान में एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), कश्मीर ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुंबल की अदालत में एफआईआर संख्या 05/2026 के तहत धारा 420, 468 और 471 आरपीसी के अंतर्गत दो आरोपियों - मोहम्मद जवाद भट के पुत्र गुलाम मोहम्मद भट और हाजी गुलाम अहमद भट के पुत्र असदुल्ला भट दोनों निवासी राखी शिलवत, सुंबल, बांदीपोरा जिले के दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया है।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यताएं छुपाईं, खुद को निरक्षर बताया और फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से जन्मतिथि में हेरफेर किया।

इससे सेवा अभिलेखों में गड़बड़ी हुई और सेवा अवधि का अवैध विस्तार हुआ। उन्होंने अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त किए जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।

प्रवक्ता ने आम जनता को आर्थिक धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने और ऐसी घटनाओं की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), कश्मीर, अपराध शाखा जम्मू-कश्मीर को देने की सलाह दी। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक धोखाधड़ी के शिकार लोग आधिकारिक ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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