अवैध निर्माण मामले में एसएमसी अधिकारियों और सात लाभार्थियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

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श्रीनगर, 04 मई (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को श्रीनगर में अवैध निर्माण से जुड़े भवन निर्माण अनुमति मामले में कथित उल्लंघन के आरोप में श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के चार अधिकारियों और सात लाभार्थियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

एसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर में दर्ज मामले में जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सं. 2006 की धारा 5(1)(डी) और 5(2) के तहत अपराध करने के आरोप में अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय, श्रीनगर के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि श्रीनगर के जवाहर नगर, गोनीखान, हरि सिंह हाई स्ट्रीट और वज़ीर बाग में छह अवैध ढाँचे बनाने के लिए यह मामला दर्ज किया गया था। ये ढाँचे सक्षम प्राधिकारी से वैध और उचित भवन निर्माण अनुमति प्राप्त किए बिना श्रीनगर एसएमसी के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से बनाए गए थे।

प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर एसीबी पुलिस स्टेशन द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर की गई जांच में अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी लाभार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से सिद्ध हो गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार से लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 4 लोक सेवकों और 7 निजी लाभार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायिक निर्णय के लिए श्रीनगर के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अगली सुनवाई की अगली तारीख 16 जून तय की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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