जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने केस फाइल करने, जांच-पड़ताल और लिस्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाया

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श्रीनगर, 14 अगस्त (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने केस फाइल करने, उनकी जांच-पड़ताल करने और लिस्टिंग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कामकाज के दिन दोपहर तक फाइल की गई याचिकाओं, अपीलों और आवेदनों को अगर वे पूरी तरह सही पाई जाती हैं, तो अगले कामकाज के दिन 'सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट' में शामिल किया जाए।

रजिस्ट्री दोपहर से 2 बजे के बीच का समय दोपहर से पहले मिले केसों की जांच-पड़ताल और रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करेगी, जबकि 2 बजे के बाद फाइल किए गए मामलों को जांच-पड़ताल और कमियों को दूर करने के बाद अगले कामकाज के दिन के बाद वाले दिन लिस्ट किया जाएगा।

कोर्ट ने इंस्टीट्यूशन और डिजिटाइजेशन सेक्शन के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिन भर में मिली सभी फाइलों की जांच और स्कैनिंग हो जाए और कोई भी काम अगले दिन के लिए पेंडिंग न रहे। बेंच सेक्रेटरी को निर्देश दिया गया है कि वे अर्जेंसी मेमो (तत्काल सुनवाई के अनुरोध) पर तभी विचार करें, जब संबंधित याचिका या अपील को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका हो।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

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