जम्मू ने बिना वैध परमिट के कूरियर कंपनियों ने नशीली दवाई के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया
जम्मू,04 जनवरी(हि.स.)। यहां अधिकारियों ने कूरियर कंपनियों और पार्सल सेवाओं को बिना वैध परमिट के मादक दवाओं, मनोदैहिक पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों के परिवहन पर रोक लगा दी है और उन्हें अपने सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
ये निर्देश शनिवार को जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट राकेश मिन्हास ने जारी किए।
एनडीपीएस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ी गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट जम्मू ने आदेश दिया है कि जिले के भीतर काम करने वाली कोई भी कूरियर कंपनी, पार्सल सेवा या लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर किसी भी नशीली दवाओं, साइकोट्रोपिक पदार्थों या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को स्वीकार, बुक या परिवहन नहीं करेगा, जब तक कि उसके पास एनडीपीएस नियमों के तहत और ड्रग्स और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के तहत नियमों के अनुसार वैध परिवहन परमिट न हो।
सभी कूरियर कंपनियां और पार्सल सेवाएं कंसाइनर और कंसाइनी की पहचान और क्रेडेंशियल्स को सख्ती से सत्यापित करेंगी जिसमें वैध सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण शामिल होगा, प्रेषक और रिसीवर विवरण, पार्सल विवरण, वजन, बुकिंग रसीद और बुकिंग की तारीख, जहां भी लागू हो, लेनदेन विवरण के साथ प्रत्येक कंसाइनमेंट के खिलाफ प्राप्त भुगतान का तरीका, समेत कंसाइनमेंट का पूरा रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।
कूरियर और पार्सल सेवा ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि डिलीवरी स्टाफ, लोडर, बुकिंग क्लर्क और फ्रेंचाइजी श्रमिकों सहित उनके सभी कर्मचारियों को स्थानीय पुलिस के माध्यम से विधिवत सत्यापित किया गया है और ऐसे सत्यापित कर्मचारियों का एक अद्यतन रजिस्टर बनाए रखा गया है।
उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे संदिग्ध खेप की पहचान करने में मदद करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करें और तुरंत निकटतम पुलिस प्राधिकरण को रिपोर्ट करें।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाली कोई भी कूरियर कंपनी और एजेंसी को व्यक्तिगत और कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मालिकों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों, एजेंटों और इसमें शामिल सभी कर्मचारियों पर एनडीपीएस अधिनियम, बीएनएसएस और अन्य लागू कानूनों की प्रासंगिक धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
आदेश में कहा गया जुर्माने में खेप जब्त करना लाइसेंस रद्द करना, जुर्माना और आपराधिक प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं।
डीएम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने, निरीक्षण करने तथा बकाएदारों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।
आदेश में कहा गया है चूंकि सभी संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं दिया जा सकता है, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है... यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और आठ सप्ताह की अवधि तक लागू रहेगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता, और यह आगे विस्तार या संशोधन के अधीन होगा।
इसमें कहा गया है कि आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत कानूनी परिणामों को आकर्षित करेगा
हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

