एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग 2.74 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त

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श्रीनगर, 25 जुलाई (हि.स.)। नशा मुक्ति जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी पर अपनी कार्रवाई तेज करते हुए श्रीनगर पुलिस ने शनिवार को मादक औषधि एवं मनोविकृत पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग 2.74 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली जिससे मादक पदार्थों के तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

जब्त की गई संपत्ति में एक दो मंजिला आवासीय मकान और उससे लगी हुई 12 मरला जमीन शामिल है जो आरोपी मुबाशिर अहमद हकीम पुत्र अब्दुल हामिद हकीम निवासी अवंता भवन सौरा श्रीनगर की है।

पुलिस ने बताया कि यह कुर्की सफाकदल पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/22 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 142/2025 के संबंध में की गई है। जब्त की गई संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 2.74 करोड़ रुपये आंका गया है।

यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में चल रहे 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित धन से प्राप्त संपत्तियों को निशाना बनाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों की वित्तीय रीढ़ को ध्वस्त करना है।

श्रीनगर पुलिस ने कहा कि वह घाटी में मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए मादक पदार्थों के तस्करों और उनके सहयोगी नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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