एक कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर की लगभग 1.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त
श्रीनगर, 17 दिसंबर (हि.स.)। मादक पदार्थों की तस्करी और इससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई के तहत श्रीनगर पुलिस ने शाल्टेंग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर की लगभग 1.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली है।
एक बयान के अनुसार यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 और 29 के तहत एफआईआर संख्या 75/2025 में एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय वी-ए के अनुसार की गई विस्तृत वित्तीय जांच के बाद की गई है। जांच के दौरान आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्तियों की व्यापक जांच की गई। राजस्व अभिलेखों, संपत्ति दस्तावेजों, क्षेत्र सत्यापन रिपोर्टों, मूल्यांकन संबंधी जानकारियों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों की जांच से पता चला कि 2018-2019 के दौरान निर्मित एक दो मंजिला आवासीय मकान अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से खरीदा गया था। यह सिद्ध हो गया कि आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों की ज्ञात और वैध आय उक्त संपत्ति के अधिग्रहण और निर्माण को उचित ठहराने के लिए अपर्याप्त थी।
बयान में कहा गया है कि धन का स्रोत अस्पष्ट, अनुपातहीन और सीधे तौर पर मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ पाया गया। तदनुसार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत संपत्ति ज़ब्ती आदेश जारी किए गए हैं जो सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक ज़ब्त की गई संपत्ति की बिक्री, हस्तांतरण, गिरवी रखने या किसी भी तीसरे पक्ष के हित के सृजन पर रोक लगाते हैं। स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को ज़ब्ती आदेश विधिवत तामील कराया गया। श्रीनगर पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराती है और मादक पदार्थों के व्यापार की वित्तीय रीढ़ को ध्वस्त करने के लिए अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की कुर्की और ज़ब्ती सहित कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

