एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामलों में शामिल तीन कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों की अचल संपत्तियां जब्त

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श्रीनगर, 09 मई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर में चल रहे नशा मुक्त अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामलों में शामिल तीन कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

अधिकारियों ने बताया कि पहली कार्रवाई में कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर शाहिद मुश्ताक डार पुत्र मुश्ताक अहमद डार निवासी बरथाना, कमरवारी की लगभग 80 लाख रुपये की संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत जब्त किया गया। यह संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से अर्जित की गई थी।

एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई में नौगाम पुलिस स्टेशन ने ड्रग तस्कर मेहराज उद दीन गनी पुत्र मोहम्मद इस्माइल गनी निवासी वागूरा की संपत्ति जब्त कर ली है। मेहराज नौगाम पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या 156/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले में शामिल है। जब्त की गई संपत्ति में 18 मरला जमीन, एक मंजिला आवासीय भवन और एक गौशाला शामिल हैबजो सर्वे संख्या 273, वागूरा, तहसील बीके पोरा में स्थित है। इसका मूल्य लगभग 1.50 करोड़ रुपये है। जांच में पता चला कि उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से प्राप्त धन से खरीदी गई थी और तदनुसार इसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत जब्त कर लिया गया।

इसके अलावा पुलिस स्टेशन सदर श्रीनगर में दर्ज एफआईआर संख्या 08/2026 धारा 8/21, 29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत, आरोपी मादक पदार्थ तस्कर तौकीर अहमद मीर पुत्र स्वर्गीय फिरोजुद्दीन मीर निवासी रावतपोरा, बागहत बरज़ुल्ला के लगभग 1.20 करोड़ रुपये मूल्य के दो मंजिला आवासीय मकान को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट चनापोरा और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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