एनडीपीएस एक्ट के तहत एक ड्रग तस्कर की लगभग 1.25 करोड़ के कुल अनुमानित मूल्य की अचल संपत्ति जब्त

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कठुआ, 26 मई (हि.स.)।

जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ ने आज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) 1985 के प्रावधानों के तहत एक ड्रग पेडलर सुदेश मेहता पुत्र प्रकाश चंद निवासी चैपर तहसील हीरानगर जिला कठुआ की लगभग 1.25 करोड़ (बाजार मूल्य) के कुल अनुमानित मूल्य वाली दुकानें/ढाबा सहित अचल संपत्ति को जब्त कर लिया। जांच के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित की गई थी।

पूरी कार्यवाही एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा आईपीएस के साथ-साथ एसपी ऑप्स के निर्देशों के तहत आयोजित की गई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि ड्रग तस्कर सुदेश मेहता पुत्र प्रकाश चंद निवासी चैपर तहसील हीरानगर के पास लगभग 1.25 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति (दुकानें/ढाबा) थी जो चैपर मोड़ हीरानगर में स्थित थी और जो प्रथम दृष्टया नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से उत्पन्न आय के माध्यम से अर्जित की गई थी। आज राजस्व, पीडब्ल्यूडी और आरएंडबी विभाग की उपस्थिति में एसडीपीओ बॉर्डर और एसएचओ पीएस हीरानगर के नेतृत्व में एक टीम ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-एफ के साथ पठित धारा 68 ए.2(सी) और ई के प्रावधानों के तहत उक्त संपत्ति को औपचारिक रूप से कुर्क कर लिया।

जांच के दौरान यह सामने आया कि संपत्ति नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों से प्राप्त आय के परिणामस्वरूप अर्जित की गई थी। चूँकि प्रथम दृष्टया यह संपत्ति नशीली दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के माध्यम से अर्जित की गई पाई गई इसलिए इसे कानून के अनुसार कुर्क कर लिया गया।

कठुआ जिले में नशीली दवाओं के तस्करों द्वारा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के माध्यम से जुटाई गई या उपयोग की गई अचल संपत्ति की कुर्की के संबंध में स्थानीय निवासियों ने कठुआ पुलिस की पहल की सराहना की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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