सरकार ने जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा नियम, 2010 में किया संशोधन

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जम्मू, 06 अक्टूबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा नियम, 2010 में संशोधन किया है जिससे स्कूलों को अनुमोदन और अनुमति प्राप्त करने के लिए कई आवश्यकताओं में ढील दी गई है।

जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम 2002 की धारा 29 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से सरकार ने कुछ प्रमाणन आवश्यकताओं को संबंधित स्कूलों से स्व-सत्यापित प्रमाण पत्रों से बदल दिया है।

इन प्रमाण पत्रों में यातायात सुरक्षा नियमों का अनुपालन, भवन सुरक्षा मानदंड, अग्नि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रयोगशालाओं में रसायनों का सुरक्षित भंडारण शामिल होगा।

संशोधनों में नियम 6 के अंतर्गत स्कूल आवश्यकताओं से संबंधित कई उप-खंडों को भी हटा दिया गया है। यह आदेश उपराज्यपाल द्वारा जारी किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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