सांबा में पीएसए के तहत गैंगस्टर को हिरासत में लिया गया

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जम्मू, 14 मई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को सांबा में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत एक गैंगस्टर को अवैध रूप से हथियार रखने और नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी की पहचान सांबा की रामगढ़ तहसील के जेरडा गांव निवासी प्रीतम सिंह उर्फ सेठी के रूप में की हैl

अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के सांबा, जम्मू और कठुआ जिलों में आपराधिक गतिविधियों में बार-बार शामिल होने के बाद सांबा पुलिस ने यह कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आरोपी 'रॉयल गैंग' से जुड़ा है और कथित तौर पर हिंसक अपराधों, अवैध हथियारों को रखने और नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों की एक श्रृंखला में शामिल था जो सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। पुलिस ने कहा कि सिंह का एक लंबा आपराधिक इतिहास था और 2016 और 2025 के बीच रामगढ़, विजयपुर, राजबाग, गांधी नगर, आरएस पुरा, बिश्नाह, काहना चक और घगवाल के पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई एफआईआर में उसका नाम था। उन्होंने कहा कि मामलों में हत्या के प्रयास, हमला, दंगा, आपराधिक साजिश, अवैध हथियार रखने और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित आरोप शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार कानूनी कार्रवाई के बावजूद आरोपी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे, जिससे जनता में भय और असुरक्षा पैदा हुई। अधिकारियों ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा औपचारिक हिरासत आदेश जारी करने के बाद आरोपी पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और हिरासत में लिया गया और जिला जेल भद्रवाह में स्थानांतरित कर दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

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