जम्मू-कश्मीर में 18 अप्रैल से प्रवासियों को मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा

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जम्मू , 17 अप्रैल(हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश में निर्दिष्ट राशन डिपो में 18 अप्रैल से प्रवासियों को मुफ्त राशन वितरण की घोषणा की। आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग के अनुसार राशन वितरण 5 मार्च को सरकार द्वारा अधिसूचित कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजनों में प्रवासियों के लिए एक विशेष योजना के तहत किया जाएगा। राहत आयुक्त अरविंद कारवानी ने कहा कि सभी राहत राशन कार्ड धारकों को, प्राथमिकता वाले घर, गैर-प्राथमिकता वाले घर या विशेष श्रेणी में उनके वर्गीकरण के बावजूद मौजूदा पैमाने के अनुसार 1 किलो चीनी के साथ प्रति व्यक्ति प्रति माह 11 किलो मुफ्त राशन मिलता रहेगा। अधिकारी ने कहा कि गैर-राहत श्रेणी के तहत राहत विभाग में पंजीकृत व्यक्तियों जैसे कि पेंशनभोगी और गैर-प्राथमिकता वाले परिवारों के तहत वर्गीकृत, को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत उनकी पात्रता के अनुसार सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर राशन मिलेगा। प्रवासी राशन कार्डों को एनएफएसए डेटाबेस के साथ एकीकृत करने के लिए सरकार ने पहले ही जम्मू और कश्मीर खाद्य सुरक्षा नियम, 2021 और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश में आवश्यक संशोधन कर दिए हैं। राहत आयुक्त ने कहा कि यह एकीकरण प्रवासियों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। करवानी ने यह भी कहा कि सरकारी आदेश के अनुसार राशन वितरण के मौजूदा पैमाने और राशन कार्डों में समावेशन, विलोपन, विभाजन, रूपांतरण और सुधार से संबंधित प्रक्रियाएं राहत विभाग के मानदंडों के अनुसार जारी रहेंगी। विभाग ने लाभार्थियों को योजना के बारे में सूचित करने के लिए कई सार्वजनिक नोटिस और जागरूकता जिंगल भी जारी किए हैं। यह योजना 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे जम्मू में औपचारिक रूप से लॉन्च की जाएगी

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

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