अखनूर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के उल्लंघन के लिए स्पा सेंटर के मालिक और संपत्ति के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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जम्मू, 18 जनवरी (हि.स)। जम्मू

पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अखनूर पुलिस स्टेशन में कलर रिलैक्सिंग स्पा सेंटर के नाम से संचालित एक स्पा सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उक्त प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों, श्रमिकों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन के बिना संचालित हो रहा था जो जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अधिसूचनाओं और आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

डीएम के आदेशानुसार सभी निवासियों संपत्ति मालिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों के लिए किरायेदारों, कर्मचारियों और श्रमिकों का पूरा विवरण सत्यापन के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को देना अनिवार्य है।

तदनुसार पुलिस स्टेशन अखनूर में धारा 223 बीएनएस के तहत एफआईआर संख्या 11 2026 दर्ज की गई है जिसमें जसमीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह स्पा सेंटर के प्रभारीमालिक निवासी मकान संख्या 1123 सेक्टर-6 नानक नगर गांधी नगर जम्मू के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

इसमें तीक्ष्ण लंगर पुत्र परवीन लंगर स्पा सेंटर के मालिक, निवासी वार्ड संख्या 12 अखनूर तहसील अखनूर जिला जम्मू की संलिप्तता भी शामिल है।

हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA

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