ईओडब्ल्यू कश्मीर ने 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में चार्जशीट दाखिल की
श्रीनगर, 4 नवंबर(हि.स.)। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कश्मीर ने पुलवामा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला प्राथमिकी नंबर 44/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 318(2), 336(3) और 340 से जुड़ा है। यह चार्जशीट पुलवामा के राजपोरा स्थित चानपोरा निवासी मुश्ताक अहमद यातू पुत्र अली मोहम्मद यातू के खिलाफ दायर की गई है।
शिकायतकर्ता ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि वह आरोपी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करता था। बिजनेस के हिसाब-किताब के निपटारे के दौरान, आरोपी की तरफ 35 लाख रुपये की रकम बकाया निकली। इस देनदारी को चुकाने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को एक चेक दिया। हालांकि बैंक ने इस चेक को बाउंस कर दिया क्योंकि यह चेक आरोपी के पिता के नाम पर जारी किया गया था जिनका दो साल पहले ही निधन हो चुका था।
आरोप है कि आरोपी ने खुद ही उस चेक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। जांच के दौरान लगाए गए आरोप सही पाए गए और आरोपी के खिलाफ आरोप साबित हुए। इसके बाद एसआई फारूक अहमद ने जांच पूरी की और न्यायिक फैसले के लिए सक्षम अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।
ईओडब्ल्यू कश्मीर के एसएसपी ने आम जनता को सलाह दी है कि वे अपने बिजनेस लेन-देन के सभी दस्तावेज सही ढंग से रखें, वित्तीय दस्तावेजों (जैसे चेक आदि) की जांच करें और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए धोखाधड़ी के मामलों को लेकर सतर्क रहें।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

