ईओडब्ल्यू कश्मीर ने 2 करोड़ के निवेश घोटाले में चार्जशीट दाखिल की

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श्रीनगर, 25 अक्टूबर (हि.स.)।जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने 2 करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दाखिल की है।

इस मामले में कई शिकायतकर्ताओं को हर महीने 10 प्रतिशत रिटर्न देने का वादा किया गया था। यह चार्जशीट श्रीनगर की फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की गई है। यह मामला बडगाम के चरार-ए-शरीफ स्थित आलमदार कॉलोनी के रहने वाले नजीर अहमद बाबा के बेटे जुनैद उल इस्लाम के खिलाफ है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्राथमिकी नंबर 07/2025 दर्ज की गई है।

जांच की शुरुआत एक लिखित शिकायत से हुई, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने खुद को बेंगलुरु की ई-कॉमर्स कंपनी 'अमेज़न' से जुड़ा हुआ बताकर और खुद को एक निवेशक के रूप में पेश करके शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें हर महीने 10 प्रतिशत मुनाफा मिलने का भरोसा देकर निवेश करने के लिए राजी किया गया। उन्होंने आरोपी को लगभग 2 करोड़ रुपये दिए।

शिकायत के मुताबिक पैसे लेने के बाद आरोपी बेंगलुरु चला गया और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने आरोपी द्वारा संचालित या इस्तेमाल किए जा रहे बैंक खातों में बड़ी रकम का पता लगाया। जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपी कोई भी वास्तविक निवेश गतिविधि साबित नहीं कर सका और न ही शिकायतकर्ताओं से ली गई रकम का कोई संतोषजनक हिसाब दे पाया। जांच में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौतों और भुगतान के लिए दिए गए चेक की भी पड़ताल की गई। एजेंसी के अनुसार भुगतान के लिए दिए गए चेक या तो क्लियर नहीं हुए या फिर खाते में पर्याप्त फंड न होने के कारण बाउंस हो गए।

जांच एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला कि जुटाए गए सबूत उन आरोपों की पुष्टि करते हैं जिनके अनुसार शिकायतकर्ताओं को बहुत अधिक रिटर्न का भरोसा देकर उनसे पैसे लिए गए जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। जांच पूरी होने के बाद न्यायिक विचार के लिए सक्षम अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की गई।

आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों पर अदालत में सुनवाई और फैसला होना अभी बाकी है। ईओडब्ल्यू कश्मीर की टीम ने 23 अगस्त, 2026 को बेंगलुरु में आरोपी को गिरफ्तार किया। एजेंसी के अनुसार वह फिलहाल श्रीनगर की सेंट्रल जेल में बंद है। बयान में आगे कहा गया है कि श्रीनगर के सिटी जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस बीच ईओडब्ल्यू कश्मीर के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आम जनता को सलाह दी है कि वे ऐसी योजनाओं में पैसा लगाने से पहले सावधानी बरतें, जिनमें बहुत अधिक या गारंटीड रिटर्न का वादा किया जाता है।

हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

Livevns.news Desk
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