ईओडब्ल्यू ने 13 लाख रुपये के एमबीबीएस प्रवेश घोटाले में कर्नाटक के दो निवासियों के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल

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श्रीनगर, 16 जनवरी (हि.स.)। कश्मीर की अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक शिकायतकर्ता के बेटे के लिए एमबीबीएस सीट दिलाने के बहाने उससे 13 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में कर्नाटक के दो निवासियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को धोखाधड़ी की योजना में साजिश रचने का दोषी पाया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार कश्मीर की अपराध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी के तहत एफआईआर संख्या 10/2024 में बारामूला के सब-जज की माननीय अदालत में आरोपी अकीब जावेद पुत्र मोहम्मद अयूब और मोहम्मद अहतेशम अहमद पुत्र मोहम्मद अयूब दोनों निवासी रिंग रोड आदर्श नगर गुलबर्गा जिला कालाबुरागी, कर्नाटक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

बयान में कहा गया है कि मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अल-अमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर, कर्नाटक में कार्यरत डॉ. शम्सुद्दीन ने उनसे संपर्क किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे आरोपी मोहम्मद अकीब जावेद के माध्यम से उनके बेटे के एमबीबीएस में प्रवेश की व्यवस्था कर देंगे।

इस आश्वासन पर शिकायतकर्ता ने 13 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया। बयान में कहा गया, “हालांकि न तो उसके बच्चे को किसी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया गया और न ही इस बहाने से प्राप्त राशि उसे वापस की गई। शिकायत प्राप्त होने पर कश्मीर अपराध शाखा के आर्थिक अपराध शाखा पुलिस स्टेशन द्वारा विस्तृत जांच शुरू की गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी अकीब जावेद ने अपने भाई मोहम्मद अहतेशम अहमद के साथ आपराधिक साजिश रचकर शिकायतकर्ता को उसके बेटे को बीजापुर के केबीएन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने का झूठा वादा करके धोखा दिया

इसमें आगे कहा गया है कि जांच में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया गया। परिणामस्वरूप आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के तहत कार्यवाही शुरू करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष अनुपस्थिति में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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