विदेशी मेडिकल प्रवेश धोखाधड़ी मामले में ईओडब्ल्यू ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
श्रीनगर, 20 फ़रवरी (हि.स.)। विदेशी मेडिकल प्रवेश धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर की क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज प्रवेश घोटाले के संबंध में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
एक बयान में जम्मू-कश्मीर की क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की माननीय अदालत में आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत एफआईआर संख्या 20/2025 में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की है। एक लिखित शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता को उसके रिश्तेदार पीरजादा आबिद पुत्र पीरजादा मोहम्मद नईम निवासी बिजबेहडा आजाद बस्ती नटीपोरा, श्रीनगर ने यूरोप कंसल्टेंसी सेंटर के मालिक सैयद वसीम पुत्र सैयद बशीर अहमद निवासी करीमाबाद पुलवामा, आजाद बस्ती नटीपोरा, श्रीनगर से मिलवाया था।
उन्होंने शिकायतकर्ता के बेटे को बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का आश्वासन दिया था। शिकायतकर्ता को सैयद सुहैल एजाज पुत्र सैयद एजाज कादरी निवासी तक्या मागम कोकरनाग, मौजूदा समय में मुस्लिम आबाद नुन्द्रेश कॉलोनी बेमीना के सामने और जैगम खान पुत्र गुलाम मोहम्मद खान निवासी महमदिया कॉलोनी बेमीना श्रीनगर से मिलवाया गया जो ओवरसीज कंसल्टेंसी के मालिक हैं। उनके आश्वासनों पर भरोसा करके शिकायतकर्ता ने पार्क व्यू मेडिकल कॉलेज में लाखों रुपये फीस के रूप में जमा किए। जांच में पता चला कि आरोपियों ने धोखाधड़ी से लाखों रुपये प्राप्त किए लेकिन कॉलेज में केवल 8,000 अमेरिकी डॉलर (2021 की विनिमय दरों के अनुसार लगभग 6.04 लाख रुपये) जमा किए। शेष राशि का भुगतान न करने के कारण छात्र को संस्थान छोड़ने के लिए कहा गया।
बैंक रिकॉर्ड, मेडिकल कॉलेज से प्राप्त आधिकारिक सूचना और जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों के आधार पर चारों आरोपियों, अर्थात् पीरज़ादा आबिद पुत्र पीरज़ादा मोहम्मद नईम निवासी बिजबेहरा आज़ाद बस्ती नटीपोरा, श्रीनगर; 2. सैयद वसीम पुत्र सैयद बशीर अहमद निवासी करीमाबाद पुलवामा, आज़ाद बस्ती, नटीपोरा, श्रीनगर, मेसर्स यूरोप कंसल्टेंसी सेंटर के मालिक; सैयद सुहैल एजाज़ पुत्र सैयद एजाज़ कादरी निवासी तक्या मगम, कोकरनाग मुस्लिम आबाद नन्द्रेश कॉलोनी बेमीना के सामने; और ज़ैगम खान पुत्र गुलाम मोहम्मद खान निवासी बेमीना श्रीनगर, ओवरसीज कंसल्टेंसी के मालिक के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो चुके हैं।
तदनुसार जांच में आरोप सिद्ध पाए गए हैं और न्यायिक निर्णय के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

