ईओडब्ल्यू ने जम्मू-कश्मीर बैंक नौकरी घोटाला मामले में दो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया
श्रीनगर, 07 दिसंबर(हि.स.)। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जम्मू-कश्मीर बैंक में फर्जी नियुक्ति आदेशों से जुड़े कथित नौकरी घोटाले के संबंध में दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
सीबीआई ने कहा कि आरपीसी की धारा 420, 468, 471 और 120-बी के तहत एफआईआर संख्या 50/2023 में आरोप पत्र यात्री कर उप-रजिस्ट्रार श्रीनगर की अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
आरोपियों की पहचान पहलू कुलगाम निवासी अब्दुल मजीद शेख के बेटे मोहम्मद अशरफ शेख और श्रीनगर के बुलबुल बाग, बारजुल्ला निवासी अब्दुल रहमान मनरू के बेटे ऐजाज-उल-रहमान मनरू के रूप में हुई है।
जांच के अनुसार दोनों ने कथित तौर पर जेएंडके बैंक में नौकरी दिलाने के वादे पर शिकायतकर्ताओं से पैसे लिए और बदले में फर्जी नियुक्ति आदेश जारी किए। इसमें कहा गया है कि एक लिखित शिकायत के बाद शुरू की गई जांच में पाया गया कि पीड़ितों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़ी रकम का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया गया था।
क्राइम ब्रांच कश्मीर ने कहा कि दस्तावेजी रिकॉर्ड गवाहों के बयान और फोरेंसिक जांच सहित सबूत इकट्ठा करने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया था।आर्थिक अपराध शाखा ने कहा कि वह वित्तीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अपराधियों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएl
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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

