कुख्यात ड्रग तस्कर की 1.23 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की दो अचल संपत्तियां कुर्क

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सोपोर, 14 जुलाई (हि.स.)। सौ दिवसीय 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज करते हुए सोपोर पुलिस ने एक फरार और कुख्यात ड्रग तस्कर की 1.23 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की दो अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

कुर्क की गई संपत्तियों में एक दो मंजिला आवासीय मकान (चारदीवारी सहित) तथा सर्वे नंबर 365 मिन के तहत 1 कनाल 10 मरला भूमि शामिल है। इन दोनों संपत्तियों का कुल मूल्य 1.23 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68F के अंतर्गत कुर्क की गई यह संपत्तियां सोपोर के जामिया कदीम निवासी मोहम्मद अशरफ मीर उर्फ आशु, वर्तमान निवासी क्रांकशिवन कॉलोनी, नगीन बाग-बी सोपोर के नाम पर हैं।

पुलिस थाना सोपोर में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 23/2026 की जांच के दौरान की गई विस्तृत वित्तीय जांच में यह सामने आया कि उक्त संपत्तियां मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित आय से खरीदी गई थीं। एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस के अनुसार मोहम्मद अशरफ मीर उर्फ आशु इस मामले में फरार है और उसके खिलाफ पहले ही ह्यू एंड क्राई नोटिस तथा लुक आउट नोटिस जारी किया जा चुका है। वह कई अन्य एनडीपीएस मामलों में भी संलिप्त है, जिससे उसके नशा तस्करी के नेटवर्क से लगातार जुड़े रहने की पुष्टि होती है।

सोपोर पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए नशे के कारोबार को आर्थिक रूप से कमजोर करने और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त कर नार्को-फाइनेंशियल नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने दोहराया कि नशा तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी तथा इस अवैध कारोबार में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी और वित्तीय कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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