जिला पुलिस गांदरबल ने पोक्सो अधिनियम के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा दिलाई

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जम्मू, 1 दिसंबर (हि.स.) जम्मू-कश्मीर पुलिस गांदरबल ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध में शामिल एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। यह सजा ऐसे जघन्य अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के गांदरबल पुलिस के अथक प्रयासों में एक बड़ी सफलता है अभियुक्त वरिंदर ठाकुर पुत्र यादव लाल ठाकुर निवासी सरिस्वा बिहार को प्रधान सत्र न्यायाधीश गांदरबल की अदालत ने पोक्सो अधिनियम की धारा 06 के तहत आजीवन कारावास और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

उपरोक्त दोषसिद्धि के अतिरिक्त अभियुक्त को निम्नलिखित सजाएँ भी सुनाई गईं: धारा 342 आईपीसी 1 वर्ष का कारावास और 1,000 का जुर्माना धारा 506 आईपीसी 2 वर्ष का कारावास और 2,000 का जुर्माना यह निर्णय मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए गए सशक्त और प्रभावी अभियोजन पक्ष को दर्शाता है सफल दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में अभियोजन विभाग का उत्कृष्ट योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है।

शफात अहमद भट ने मामले की पैरवी की और जहांगीर रफीकी ने अभियोजन पक्ष की ओर से बहस की मामले की जाँच पुलिस उपनिरीक्षक रईस अहमद ने की जिनकी परिश्रमी और पेशेवर जाँच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA

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