पुंछ जिला पुलिस एनडीपीएस मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1.10 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की की

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पुंछ जिला पुलिस एनडीपीएस मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1.10 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की की


पुंछ, 18 दिसंबर (हि.स.)। पुंछ जिला पुलिस एनडीपीएस नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ चल रही निरंतर कार्रवाई के तहत एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एफआईआर संख्या 178 2025 में आरोपी मादक पदार्थ तस्कर की लगभग 1.10 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की की पुष्टि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दी गई है।

यह मामला पुलिस स्टेशन पुंछ में एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8 21 22 29 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 111 के तहत मोहम्मद इकबाल पुत्र गुलाम नबी निवासी सेरी ख्वाजा आंध्र प्रदेश कमसर जिला पुंछ के विरुद्ध दर्ज एफआईआर संख्या 178 2025 से संबंधित है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 के तहत पहले जब्त की गई संपत्ति आरोपी की पत्नी शाहनाज कौसर के नाम पर है और इसमें कमसर में स्थित खसरा संख्या 2093 के अंतर्गत आने वाली 10 मरला क्षेत्रफल की तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत शामिल है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 1.10 करोड़ है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 के तहत पुष्टिकरण आदेश वित्त मंत्रालय जीके के अंतर्गत सेफेमा तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता के सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक द्वारा जारी किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA

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