रामबन पुलिस ने धारा 107 बीएनएसएस के तहत गोजातीय तस्करी मामले में 08 लाख की संपत्ति कुर्क की

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रामबन, 09 जून,(हि.स.)। गोवंश तस्करी और अवैध धन संचय के संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में जिला पुलिस रामबन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत लगभग 08 लाख की चल संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 03/2026 की जांच के दौरान की गई।

जांच के दौरान यह सामने आया कि वाहन के मालिक ने जेके 19 ए 3287 पंजीकरण संख्या वाला वाहन खरीदा था। जिस गोजातीय तस्करी से प्राप्त आय से खरीदा गया। जांच के निष्कर्षों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पी/एस धरमकुंड ने माननीय न्यायालय रामबन से कुर्की आदेश प्राप्त किए। अदालत के आदेशों के अनुपालन में ईएमआईसी गूल की उपस्थिति में निम्नलिखित वाहन को औपचारिक रूप से कुर्क किया गया। वाहन संख्या जेके19ए 3287 का स्वामित्व मंजूर अहमद पुत्र अब्दुल अजीज निवासी धरम, तहसील गुल जिला रामबन के पास है। कुर्क की गई संपत्ति का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 08 लाख है। उक्त कार्रवाई एस.डी.पी.ओ. गूल की देखरेख में और एसएसपी रामबन के समग्र पर्यवेक्षण के तहत इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह चिब, एस.एच.ओ. पीएस धर्मकुंड द्वारा की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

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