कोविड काल धोखाधड़ी मामले में कश्मीर के आर्थिक अपराध शाखा ने श्रीनगर और बडगाम में कई स्थानों पर घर-घर तलाशी ली

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श्रीनगर, 26 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर की अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार को श्रीनगर और बडगाम जिलों में तीन स्थानों पर घर-घर तलाशी ली। यह कार्रवाई कोविड काल में खरीद धोखाधड़ी के एक मामले के संबंध में की गई जिसमें आरोपियों ने धोखाधड़ी से बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की और जिसमें अनंतनाग के उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त धनराशि भी शामिल है।

अधिकारियों ने बताया कि यह तलाशी श्रीनगर के आर्थिक अपराध शाखा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और आयकर अधिनियम की धारा 66-डी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 11/2026 के संबंध में की गई।

एक बयान में सीबीके के प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला नई दिल्ली के नजफगढ़ स्थित मेसर्स संजय ट्रेडिंग कंपनी द्वारा अपने मालिक संजय कुमार के माध्यम से प्रस्तुत लिखित शिकायत के आधार पर शुरू किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इमाद मुजफ्फर मकदूमी उर्फ इमरान शाह पुत्र मुजफ्फर इकबाल मकदूमी निवासी मकान नंबर 9, बिस्मिल्लाह कॉलोनी पीरबाग, श्रीनगर और विकार अहमद भट पुत्र गुलाम अहमद भट निवासी एल.डी. कॉलोनी, फायर एंड इमरजेंसी के पास सनतनगर, श्रीनगर ने कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा सामग्री की खरीद के बहाने बेईमानी से फर्म को प्रेरित किया।

बयान में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपियों ने कपटपूर्ण तरीकों से धोखाधड़ी करके बड़ी रकम हासिल की जिसमें अनंतनाग के उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त धनराशि भी शामिल है। उन्होंने श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से करोड़ों रुपये निकालने का भी प्रयास किया। आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों का रूप धारण किया, प्रतिनिधि और ओएसडी (आपूर्ति) बनकर विभिन्न विभागों और संस्थानों के फर्जी आवंटन आदेश जारी किए।

उन्होंने शिकायतकर्ता कंपनी की फर्जी ईमेल आईडी बनाई और भुगतान को डायवर्ट करने के लिए उसके नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले। प्रवक्ता ने बताया कि इन निष्कर्षों के आधार पर औपचारिक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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