करोड़ों के क्रिप्टो निवेश घोटाले में कोर्ट सख्त, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

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करोड़ों के क्रिप्टो निवेश घोटाले में कोर्ट सख्त, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश


कठुआ, 23 जुलाई (हि.स.)। कठुआ और देश के विभिन्न हिस्सों में सामने आए 2000 से 3000 करोड़ के क्रिप्टो निवेश घोटाले को लेकर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कठुआ ने 22 जुलाई 2026 को पारित अपने आदेश में अपराध शाखा को मामले में एफआईआर दर्ज करने और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान कई लोगों ने क्रिप्टो निवेश के नाम पर ठगी का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज करवाई थीं। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस, संबंधित अधिकारियों और यहां तक कि एसएसपी कार्यालय में भी अपनी शिकायतें दीं लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब मामले में जांच एजेंसियों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस आदेश के बाद पीड़ितों में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है वहीं संबंधित एजेंसियों के लिए मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया

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