दिवंगत श्रमिकों के आश्रितों को 32.98 लाख का मुआवजा
Sep 30, 2026, 19:07 IST
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कठुआ, 30 सितंबर (हि. स)। उपायुक्त राजेश शर्मा ने बुधवार को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत दिवंगत श्रमिकों के पात्र आश्रितों को कुल 32,98,059 रुपये की मुआवजा राशि वितरित की।
सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय कठुआ के माध्यम से वितरित इस राशि में रविंदर कुमार को 16,48,059 रुपये, पिंकी देवी को 10 लाख रुपये और आदर्श बाला को 6.50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई।
सहायक श्रम आयुक्त कठुआ मुनीर हुसैन ने कहा कि श्रम विभाग पात्र लाभार्थियों तक कानूनी लाभ समय पर पहुंचाने और श्रम कानूनों के तहत मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया

